हनुमान अंश फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा के बाद एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के आदेश


संत नीब करौरी बाबा के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित फिल्म हनुमान अंश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार दर्शकों से वसूले जाने वाले राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति करेगी। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इस संबंध में राज्य कर विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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राज्य कर विभाग को जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्म के टिकटों की बिक्री पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लिया जाता है। सरकार ने फिल्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में सूचना महानिदेशक ने विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने परिवार और मंत्रियों संग देखी थी फिल्म

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार और मंत्रियों के साथ देहरादून के हाथीबड़कला स्थित सेंट्रियो मॉल में फिल्म हनुमान अंश देखी थी। इस दौरान उनके साथ धर्मपत्नी गीता धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि भारत की संत परंपरा सदैव समाज को सत्य, सेवा, करुणा और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाती रही है। नीब करौरी बाबा का जीवन भी इसी महान परंपरा का प्रेरणादायी उदाहरण है। बाबा की भक्ति, मानव सेवा और सभी के प्रति प्रेम का संदेश आज भी प्रासंगिक है।

उन्होंने कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड महान संतों और आध्यात्मिक परंपराओं की भूमि है। नीब करौरी बाबा का कैंची धाम विश्वभर में श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। फिल्म के माध्यम से बाबा की आध्यात्मिक यात्रा, भक्ति, सेवा, प्रेम और मानव कल्याण की भावना को सामने लाने का प्रयास किया गया है।



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